इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्ववित्त पोषित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर कड़ा रूख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने इन संस्थानों पर नकेल कसते हुए कई दिशा निर्देश जारी किये हैं साथ ही लाखों का हर्जाना भी ठोका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि स्ववित्त पोषित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपने कोटे से अल्पसंख्यक समुदाय से 50 प्रतिशत सीटें ही भर सकेंगे। बाकी 50 प्रतिशत सीटें सम्बंधित यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से भरे जायेंगे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को बीटीसी के समकक्ष कोर्सेज चलाने का अधिकार नहीं है । [@ अमेरिका के 911 की तर्ज पर बना डायल 100 कैसे काम करेगा...जानिए इसकी टेक्नोलॉजी]
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