इलाहाबाद । मानसिक
रोगियों को इलाज के नाम पर प्रताड़ित करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर विषय
बताते हुए सरकार से जवाब तलब किया है । मानसिक रोगियों को हास्पिटल में इलाज की
जगह तंत्र मंत्र का सहारा लेने वालों पर भी हाईकोर्ट कार्रवाई कर सकती है ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लूकरगंज
स्थित दरगाह मुनव्वर शाह बाबा में जंजीर से जकड़े मानसिक रोगियों का इलाज मानसिक
हास्पिटल में कराने तथा रहने आदि की सुविधाएं देने की मांग संबंधित जनहित याचिका
पर राज्य सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 नवम्बर को होगी। याचिका में
मजार पर रोगियों के इलाज के नाम पर अमानवीय व्यवहार किये जाने की शिकायत की गई है।
बताया गया है कि मानसिक रोगियों को जंजीरों में बांधकर रखा गया है। मजार की झांडफूंक से मानसिक रोगियों के इलाज का
झूठा दावा किया जा रहा है । सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि लंबे समय से मजार पर
इलाज करा रहे मरीजों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है।
मामले की सुनवाई मुख्य
न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ कर रही है ।
उक्त मामले की याचिका इलाहाबाद की सामाजिक संस्था मुहिम द्वारा
दायर की गई है। वहीं मजार के
प्रबंधक सैयद फैजुद्दीन अल लेह का दावा है कि यहां हजारों मरीज आते हैं और वे ठीक
हो रहे हैं। फिलहाल मामले
को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है । ऐसे में उत्पीड़न
जैसी स्थिति पर कोर्ट झाड़ फूंक करने वालों पर भी प्रतिबंध जैसी कार्रवाई कर सकती
है ।
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