नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को मुफ्त में उपहार बांटने के चुनावी वायदे करने से रोकने को लेकर दायर एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि चुनावी घोषणा-पत्र को लेकर उसके दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में दिए गए निर्देश के अनुरूप हैं या नहीं।
पीठ ने कहा,चुनाव आयोग अपना जवाब दाखिल करे और कोर्ट को सूचित करे कि आपके दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप हैं या नहीं। कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस जारी किया और सरकार एवं चुनाव आयोग दोनों को 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय की है।
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