• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 3

नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली सरकार की अपील खारिज, स्कूलों की ही चलेगी मर्जी

नई दिल्ली। सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में होने वाले दाखिले स्कूलों की मर्जी से ही होंगे, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं हो सकता। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दाखिले के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश पर रोक लगाने के एकल पीठ के फैसले को बहाल रख केजरीवाल सरकार को साफ संदेश दे दिया है।
एकल पीठ ने सरकार द्वारा इन स्कूलों में दाखिले के लिए 7 जनवरी को जारी दिशा निर्देश पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। दिशा-निर्देश के तहत हाईकोर्ट ने गत बुधवार को इस मामले में सभी पक्षों को को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस एसडी सहगल की पीठ ने सोमवार को दिल्ली सरकार की अपील को खारिज कर दिया। पीठ के समक्ष सरकार ने एकल पीठ द्वारा दाखिला नीति पर रोक लगाने के निर्णय को कार्यपालिका के कामकाज में दखल बताया था। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल संजय जैन ने कहा था कि नीति बनाना कार्यपालिका (सरकार) का काम है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का काम सिर्फ यह देखना है कि नीति बनाने में तय प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं। जैन ने कहा कि कौन सी नीति अच्छी होगी यह देखना सरकार का काम है, न कि न्यायपालिका का। इसलिए एकल पीठ के कार्यपालिका के कामकाज में दखल देनेवाले इस आदेश को रद्द कर किया जाए।

[ खास खबर Exclusive: किसकी बनेगी सरकार ? चर्चाओं का बाजार गर्म]

[ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]

यह भी पढ़े

Web Title-HC dismisses Delhi govt appeal against stay order of its new Nursery Admission Norms
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: hc, delhi govt appeal, nursery admission norms, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved