चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने के मामले में बुधवार को पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट में क्रीमीलेयर नोटिफिकेशन की कॉपी पेश की। मामले में हाइकोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। वहीं याचिकर्ता के वकील मुकेश वर्मा का कहना है कि सरकार मामले को अलग ले जा रही है, क्रीमीलेयर के तहत जो आते हैं, उनकी याचिका में उसको लेकर कुछ नहीं कहा गया है। मुख्य मुद्दा है कि जाट समेत 6 जातियों को सरकार की तरफ से आरक्षण सही नहीं दिया गया है ।
मजबूती से पक्ष रखे सरकार
गुस्साए जाटों ने इसी कारण चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। जाटों ने आरोप लगाया था कि सरकार की तरफ से मामले में हाइकोर्ट में जाटों का पक्ष ठीक से नहीं रखा जा रहा है। वहां जाटों का कहना है कि अगर सरकार मामले में मजबूती से पक्ष नहीं रखेगी तो सरकार के खिलाफ दोबारा मोर्चा खोला जाएगा। जाटों ने रणनीति तैयार करने के लिए 13 सितंबर को जाट महासभा की बैठक भी बुलाई है।
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