गुरुग्राम। गुरुग्राम के उपायुक्त व जिलाधीश हरदीप सिंह ने दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत निषेद्याज्ञा लागू की है जोकि 7 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इन आदेशो के तहत जिला में सभी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों, सडक़, रास्तें, रेलवे लाइन , जलापूर्ति की नहर, बिजली के पावर हाऊस आदि को आंदोलनकारियों द्वारा रोके जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने और घातक हथियार जैसे-आग्रेय अस्त्र, तलवार,लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी , जेली, गंडासा, चाकू या अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। [@ Breaking News : अब घर बैठे पाए Free JIO sim होम डिलीवरी जानने के लिए यहाँ क्लिक करे]
ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए है । आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए जाने वाले ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा अन्य जनसेवकों और लाठी का सहारा लेकर चलने वाले दिव्यांग व्यक्तियों व धार्मिक आस्था के प्रतीक के तौर पर परंपरागत शस्त्र प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों को इन आदेशो में छूट दी गई है।
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