नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज भी नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। जीएसटी काउंसिल ने 5 ड्राफ्ट नियम मंजूर किए हैं। बैठक में फैसला लिया गया है कि निवेश पर टैक्स छूट को खत्म किया जाएगा। अगर जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स छूट रही, तो केंद्र और राज्य सरकार इसकी भरपाई करेंगे। यह लागू होने के बाद सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टैक्स चुकाना होगा। जिन्हें टैक्स में छूट मिलती है, उन्हें टैक्स वापस मिलेगा। टैक्स रिफंड पर 58 प्रतिशत केंद्र वहन करेगी और टैक्स छूट पर 42 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
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