जयपुर। हाईकोर्ट ने खेतडी के पूर्व महाराजा बहादुर सरदार सिंह की संपत्ति को जब्त करने को गलत मानते हुए समस्त संपत्ति पुन: खेतडी ट्रस्ट को लौटाने को कहा है। न्यायाधीश के.एस. झवेरी व न्यायाधीश महेंद्र महेश्वरी ने यह आदेश प्रार्थी परमेश्वर की याचिका को निपटाते हुए दिए। ट्रस्ट का कहना था कि कोई वारिस नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति स्वयं के ही बनाए गए एक ट्रस्ट को दान कर दी थी लेकिन, सरकार ने संपत्ति को राजस्थान एसचीट्स एक्ट के तहत 1987 में जब्त कर लिया था। जबकि पूर्व महाराजा का बनाया गया ट्रस्ट मौजूद था। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जी.एस.गिल ने कहा कि सरकार ने कानूनी तरीके से पूर्व महाराज का कोई वारिस नहीं होने के कारण संपत्ति जब्त की थी। दिल्ली हाईकोर्ट भी कथित वसीयत को अविश्वसनीय और फर्जी मान चुका है। यदि ट्रस्ट को संपत्ति दी गई तो खुर्द-बुर्द हो जाएगी लेकिन, कोर्ट ने जब्त करने को अनुचित व गैर-कानूनी मानते हुए संपत्ति पुन: ट्रस्ट के हवाले करने को कहा है।
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मुहर
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