• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
2 of 2

सरकार जनहित में ले सकती है प्रार्थना स्थलों की जमीन:हाई कोर्ट

इलाहाबाह हाई कोर्ट के जस्टिस वीके शुक्ल और एमसी त्रिपाठी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता का कहना था कि हाईवे अथॉरिटी को एनएच-2 पर आगरा-इटावा 6 लेन बाईपास बनाने के लिए जमीन चाहिए थी और इसके दौरान ही चर्च की जमीन को भी अपने अधिकार में ले लिया गया।

याचिका दाखिल करने वालों ने प्रार्थना स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 का हवाला दिया और कहा कि ऎसी जगहों को किसी और इस्तेमाल में लाने पर रोक है। इस दलील को नकारते हुए कोर्ट ने साफ किया कि कानून में किसी एक समुदाय विशेष के प्रार्थना स्थल को किसी और समुदाय के प्रार्थना स्थल में बदलने पर प्रतिबंध है।

[@ खत्म होगी किल्लत,500के नोट की छपाई 3गुना]

यह भी पढ़े

Web Title-government can acquire lands of worshipping places for public use: HC
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: government , acquire, lands, worshipping places, public use, allahabad hc, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, allahabad news, allahabad news in hindi, real time allahabad city news, real time news, allahabad news khas khabar, allahabad news, allahabad news in hindi, real time allahabad city news, real time news, allahabad news khas khabar, allahabad news in hindi, government can acquire lands of worshipping places for public use hc
Khaskhabar UP Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

उत्तर प्रदेश से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved