नाहन। उपायुक्त सिरमौर बीसी बडालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतंर्गत रबी मौसम 2016-17 में गेहूं व जौ की फसल का चयन सरकार द्वारा किया गया है। जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए पहचान पत्र (आधार कार्ड) व अपनी भूमि का रिकॉर्ड किसान पास बुक के आधार पर या अपने निकटतम लोक मित्र केंद्र ध्पटवार सर्किल के माध्यम से लेकर फसल बीमा के लिए प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि रबी की फसल में गेहूं तथा जौ के लिए किसानों को कुल बीमित राशी का 1.5 प्रतिशित प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा और शेष प्रीमियम राशि मु. 2835 रूपए गेहूं व मु. 2425 जौ कि फसल पर 50:50 अनुपात की दर से केंद्र व राज्य सरकार भरपाई करेगी। केंद्र सरकार ने 30 हजार रूपए गेहूं तथा 25 हजार रूपये जौ के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि किसान को गेहूं का 450 रूपए प्रति हेक्टेयर या 36 रूपए प्रीमियम प्रति बीघा राशि बैंक में देनी होगी। [@ यहां था पैदा होते ही बेटी को मार देने का रिवाज, अब बेटी ने ही किया नाम रोशन]
उन्होंने बताया कि इसी तरह जौ की फसल के लिए 375 रूपए प्रति हेक्टेयर या 30 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम के रूप में देना होगा तथा इस कृषि बीमा योजना में नमी के कारण बिजाई का रूकना व रोपण जोखिमए खड़ी फसल, बुआई से लेकर कटाई तक, फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुक्सान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया गया है। इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक कुलवन्त सिंह ने सभी किसानों से आग्रह किया है कि सभी कृषक गेहूं व जौ की फसल का बीमा करवाएं ताकि फसल का नुक्सान होने पर मुआवजा मिल सके।
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