जयपुर। अब तेल कंपनियां उपभोक्ता की इच्छा के बिना उसका गैस कनेक्शन एक से दूसरी एजेंसी पर ट्रांसफर नहीं कर सकेंगी। विशेष परिस्थिति में कनेक्शन ट्रांसफर करना जरूरी हो तो उसकी सूचना उपभोक्ता को देनी होगी और 15 दिन उसके जवाब का इंतजार करना होगा। इस अवधि में उपभोक्ता उसका कनेक्शन ट्रांसफर करने से मना करता है तो तेल कंपनी किसी भी सूरत में उसका कनेक्शन ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। करीब छह महीने से चल रहे कनेक्शन ट्रांसफर को लेकर असमंजस के बीच आखिरकार उपभोक्ता मामले विभाग ने पिछले दिनों यह फैसला ले लिया है। इसकी सूचना तीनों तेल कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक को भेजी गई है और इस फैसले की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। विभाग ने इस फैसले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का हवाला दिया है, जिसके अनुसार कनेक्शन ट्रांसफर की सूचना उपभोक्ता को दिए जाने का प्रावधान है और यह उसका मौलिक अधिकार माना गया है। ऐसे में विभाग ने निर्देशित किया है कि ग्राहक को उचित माध्यम से सूचित किया जाए कि उसका कनेक्शन दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर किया जा रहा है। ग्राहक इस सूचना के 15 दिन में लिखित रूप से कंपनी या एजेंसी को कनेक्शन ट्रांसफर करने से मना कर देता है तो ग्राहक का कनेक्शन यथावत रखा जाएगा। एक गैस एजेंसी पर कनेक्शनों की भरमार होने या कनेक्शन बढऩे पर सप्लाई नहीं कर पाने की सूरत में कंपनी कनेक्शन ट्रांसफर कर सकती है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अलग-अलग शहरों की आबादी व विकास के अनुसार सीलिंग सीमा तय की गई है। अधिक कनेक्शन बढऩे पर भी कनेक्शन दूसरी एजेंसी को दिए जा सकते हैं। उधर, पिछले दिनों सीकर के अलग-अलग एजेंसियों के 4800 कनेक्शन दूसरी एजेंसियों को ट्रांसफर कर दिए गए। एजेंसियों व उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं को मोबाइल मैसेज से सूचना दी गई, जो पर्याप्त नहीं थी व सभी ग्राहकों को नहीं मिली, फिर भी कनेक्शन ट्रांसफर कर दिए गए। यह मामला अदालत पहुंचा, अदालत से माना कि कनेक्शन ट्रांसफर के लिए राज्य सरकार के जारी निर्देशों की पालना की जाए और इसके लिए प्रार्थी बीपीसीएल के टेरिटरी मैनेजर को इसकी जानकारी दे। गौरतलब है कि अदालत ने उपभोक्ता मामलात विभाग के गत 16 नवंबर, 2 दिसंबर व 18 जनवरी के आदेशों का हवाला दिया है। [@ इस कुण्ड में नहाने से भागते हैं भूत!] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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