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देरी से ऋण चुकाने वालों के लिए एकमुश्त समझौता योजना-2016 लागू : सहकारिता मंत्री

For Delayed repayment Apply The OTS plan -2016 : Cooperation Minister - Jaipur News in Hindi

जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि राज्य सहकारी बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऐसे ऋण जो एनपीए या ओवरड्यू हो गए हैं, के चुकारे के लिए एक मुश्त समझौता योजना-2016 लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च, 2017 तक लागू रहेगी। इस योजना से ऐसे ऋणियों एवं किसानों को फायदा होगा, जो किन्हीं कारणों से अपने ऋण समय पर नहीं चुका पाए थे।

उन्होंने बताया कि इस योजना में ऋण के अवधिपार होने की दिनांक से राशि चुकाने की दिनांक तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 10 प्रतिशत ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के लगभग एक लाख किसानों को फायदा होगा।
किलक ने बताया कि इस योजना से केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक के वित्तीय संसाधनों को पुन: ऋण वितरण के लिए काम लाया जा सकेगा। इस योजना में अधिक से अधिक बाकीदारों को शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए पूर्ववर्ती योजना के नियमों में ढील दी गई हैं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि यह योजना पैक्स, लैम्पस के द्वारा दिए गए ऋणों पर भी लागू होगी, जो कि एनपीए या ओवरड्यू हो गए हैं।

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Web Title-For Delayed repayment Apply The OTS plan -2016 : Cooperation Minister
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