आगरा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आगरा के फाइव स्टार होटल्स के मालिक टेंशन में आ गए हैं। इन मालिकों की रात की नींद उड़ गई है। नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक के आदेश का असर शहर के कुछ फाइव स्टार होटल्स पर पड़ने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आबकारी विभाग ने हाईवे किनारे संचालित शराब की दुकान, मॉडल शॉप और 289 बार लाइसेंस धारक चिह्नित कर लिए हैं। चिह्नित किए गए लाइसेंसधारकों में से काफी संख्या में फाइव स्टार होटल्स भी आ गए हैं। इन सभी को एक अप्रैल से शराब की बिक्री न करने के संबंध में नोटिस दिया गया है। जिला आबकारी विभाग की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शराब की बिक्री को लेकर अभी से अलर्ट हो गया है। इसके लिए संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है कि इन एक्सप्रेसवे किनारे शराब की दुकानों के संबंध में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिया जाए। जिला आबकारी विभाग के अधिकारी एलबी यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले में हाईवे या स्टेट हाईवे किनारे संचालित 289 शराब की दुकान, मॉडल शॉप और बार को नोटिस दिया गया है। एक अप्रैल से इनके लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा। [@ इस पानी को पीओगे तो उतर जाएगा जहर] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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