जयपुर। जलदाय विभाग ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने व्यक्तिगत या घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं के वर्तमान और बकाया जल प्रभार शुल्क के बिलों का भुगतान पांच सौ और एक हजार रुपए के पुराने नोटों से लेने की बात कही है। लेकिन 24 नवंबर 2016 तक ही ये नोट लिए जा सकेंगे। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के क्रम में ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी उपखंड कार्यालय जहां जल प्रभार के बिल जमा होते हैं। वे सभी कार्यालय 24 नवम्बर तक कार्यालय समय में खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान पुराने नोटों से नहीं लिया जाएगा।
यह भी पढ़े : टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में जमा हुए 62 लाख,फिर क्या हुआ पढ़ें पूरी खबर
यह भी पढ़े : BJP MLA बोले- अडानी अंबानी को थी नोटबंदी की पहले से जानकारी
लोकसभा चुनाव 2024: राजस्थान में 1बजे तक 33.73% मतदान दर्ज,यहां देखे 12 सीटों में कितना मतदान हुआ
लोकसभा चुनाव 2024 : जिन 102 सीटों पर हो रही है वोटिंग, जाने कैसा रहा था 2019 में उनका नतीजा
लोकसभा चुनाव 2024 : गांधीनगर से नामांकन करने के बाद बोले अमित शाह, 'मैं बूथ कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा'
Daily Horoscope