बदायूं। यह पहली बार है जब यूपी विधानसभा सामान्य निर्वाचन में मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान पर्ची में केन्द्र का नक्शा छपा होगा। इसी वोटर स्लिप के आधार पर मतदाता वोट डाल सकेंगे। [@ UP:चुनावी जंग बाप-बेटे,पति-पत्नी में] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
यदि किसी मतदाता के पास वोटर स्लिप और फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक अभिलेख/पहचान पत्रों में से कोई भी एक अभिलेख दिखाकर ही वोट डाला जा सकेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी हवलदार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए वोटर स्लिप एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के अलावा 12 दस्तावेज हैं, जिनको दिखाकर मतदाता अपनी पहचान बताकर वोट डाल सकता है। ये दस्तावेज हैं पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज़, बैंकों एवं डाकघरों से जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, डाइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र, राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र एवं सांसद, सदस्य विधानसभा, सदस्य विधान परिषद को जारी अधिकारिक पहचान पत्र को दिखाकर वोट डाल सकेंगे।
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