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गुरुग्राम में कचरा जलाने पर होगी एफआईआर

fir will be register against them who burn the garbage - Gurugram News in Hindi

गुरूग्राम। गुरुग्राम में अब किसी भी तरह का कचरा जलाना अपराध की श्रेणी आएगा। ऐसा करते पाए जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत संबंधित व्यक्ति पर पांच हजार रूपए का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अमित खत्री ने बताया कि इस बारे में जिलाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं जिलाधीश द्वारा लागू की गई निषोधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत पिछले दो दिनों में लगभग एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों के चालान किए गए हैं तथा उन्हें ऐसा दुबारा ना करने बारे स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पडऩे पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।



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Web Title-fir will be register against them who burn the garbage
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