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एम्बूलेंस चालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

FIR against ambulance driver - Baran News in Hindi

बारां। जिला अस्पताल से कोटा के लिए रेफर किए गए शिशु की मृत्यु के प्रकरण में जिला कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह के निर्देश पर गठित दो सदस्यीय जांच कमेटी ने जननी सुरक्षा योजना के तहत अनुबंधित एम्बूलेंस के ड्राइवर को दोषी माना है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने संबंधित ड्राइवर के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर वासुदेव मालावत एवं सीएमएचओ डॉ. बृजेश गोयल की जांच कमेटी ने पाया कि संबंधित ड्राइवर अनाधिकृत रूप से एक अन्य बाहरी व्यक्ति को एम्बूलेंस में साथ लेकर गया एवं शराब पीकर लापरवाही से गाड़ी चलाई। इस प्रकार उसने मरीज शिशु एवं उसके साथ यात्रा कर रहे परिजनों की जान को जोखिम में डाला। मरीज शिशु को कोटा रेफर किए जाने की आवश्यकता के संबंध में जांच कमेटी ने स्वतंत्र जांच की सिफारिश की। कोटा जोन के संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने दीपेन्द्र शर्मा एवं डॉ. गोपी किशन की संयुक्त समिति को इसकी जांच सौंपी है। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को एमआरएस के तहत
संविदा पर लगे वाहनों के ड्राइवर की नियुक्ति के संबंध में पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं एवं प्रकरण के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करना प्रस्तावित किया है।

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Web Title-FIR against ambulance driver
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