मोहाली।
पांच साल पहले 21 नवंबर 2011 को कोर्ट कांप्लेक्स में दिन दिहाड़े बावर्दी
हवलदार बलविंदर सिंह के सिर पर से पगड़ी उतार कर उसे आग लगा देने के मामले
में चर्चित महिला डॉली रानी को मंगलवार को बरी कर दिया गया। सबूतो के अभाव
के चलते कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपी बनाई गई डॉली को बा इज्जत बरी करने
के आदेश दिए। इसकी पुष्टि डॉली के वकील अविनाश कुमार शर्र्मा ने की है।
गौर
होकि इससे पहले सोहाना थाने में दर्ज मनौली बाबा कत्ल कांड में भी वह कुछ
समय पहले बरी हो गई थी। गौर होकि पगड़ी मामले में तब एसजीपीसी ने भी
आरोपियो के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। पगड़ी जलाने के मामले में डॉली
की बेटी ऋतु और उसके दोस्त अमित कंबोज पर यह केस अभी कोर्ट में चल रहा
है।
यह
है मामला-पांच साल पहले फेज-3-बी-1 स्थित अदालत परिसर में उस समय बवाल हो
गया जब पेशी पर आए एक कैदी ने पंजाब पुलिस के एक हवलदार की पगड़ी को उतार कर
आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक कैदी अमित कंबोज को पटियाला जेल से पुलिस उस
पर सोहाना थाने में दर्ज लूट के एक मामले में पेशी पर लाई थी। उसे अन्य कैदियों के साथ बख्शीखाने में रखा गया था। कैदी की दोस्त ऋतु वर्मा
उससे मिलने आई,लेकिन डयूटी पर तैनात हवलदार बलविंदर सिंह ने महिला को मिलने
नहीं दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी कैदी को मिली वह क्रोध से आग बबुला
हो गया और पास खडेÞ हवलदार बलविंदर सिंह की पगड़ी उतारकर आग लगा दी जिससे
अदालत परिसर में हंगामा मच गया। अमित का
बचाव करने आई ऋतु ने मीडिया को कहा कि वह अमित से मिलने आई थी,जिसके एवज
में बलविंदर ने उसको कहा कि पहले वह उससे मिले,फिर वह अमित को मिलाएगा।
रितु ने अमित का बचाव करने को लेकर हवलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसे
परिसर के एक कोने में ले गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बात की। ऋतु ने
आरोप लगाते हुए कहा कि जब अमित से वह मिली है तो पुलिस वालों ने पैसे
लेकर मिलाया है ।
महिला ने आरोप लगाया कि इससे पहले हुई मुलाकातों में
पुलिस वाले उससे पैसे लेकर मिलवाते रहे लेकिन जब आज उसने पैसे नहीं दिए तो
उसे मना कर दिया गया और गुस्से में आए अमित ने इस हरकत को अंजाम दिया। इस
संबंध में हवलदार बलविंदर सिंह ने बताया कि पहले दिन ही उसकी कैदियो को
पटियाला से मोहाली अदालत लाने की डयूटी लगी थी । उसने सिर्फ मिलने नहीं
दिया जिस कारण उसके साथ ऐसा किया गया।
पहले
दोस्त,फिर पति और फिर मंगेतर-जब अदालत परिसर में जनता,पुलिस,मीडिया,वकील
एकत्र होने लगे तो ऋतु ने खुद को सबसे पहले अमित का दोस्त,फिर बीवी और
मंगेतर बताया। जब पुलिस ने उसे बख्शीखाने से बाहर निकालकर और ऋतु को साथ ले
जाकर कोर्ट परिसर के गार्द रूम में ले जाकर दोनो से पूछताछ की। यहां से
जब अमित बाहर आया और मीडिया को कहा कि ऋतु उसकी बीवी है।
सारा
परिवार ही जेल में
उस समय ऋतु की मां डॉली रानी और उसका भाई गांव मनौली
के बाबा कत्ल केस में जेल में है,जबकि रितु इसी मामले में 4 वर्ष न्यायिक
हिरासत में रहने के बाद अविवाहित होने का हवाला देकर जमानत पर थी। इसके
ईलावा ऋतु ,उसकी मौसी पर इसी अदालत परिसर में अपनी मां के साथ मिलकर एक
महिला सिपाही को पीटने का केस सवा साल पहले दर्ज किया गया था।
उसके दोस्त अमित पर लूट,स्नैचिंग के 33 मामले पंजाब,हरियाणा में दर्ज है।
वह मूल रूप से करनाल हरियाणा का है।
अब
नया मामला
रितु और अमित पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नया मामला
थाना मटौर में दर्ज कर लिया गया। इस मामले में अमित पर पगड़ी को हाथ डालकर
उसे जलाने और रितु पर पगड़ी जलाने के लिए उसे माचिस पकड़ाने का आरोप है। यह
केस आईपीसी की धारा 353,186 आदि के तहत दर्ज हुआ था।
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