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मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में जनपद पंचायत सीईओ निलंबित

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की राशि में गड़बड़ी करने के आरोप में पनागर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मनरेगा) ओमकार सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। संभागायुक्त गुलशन बामरा ने मनरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एक अवैध फर्म को एक करोड़ 61 लाख रुपये का अनधिकृत भुगतान किए जाने के आरोप में बुधवार को ठाकुर को निलंबित करने का आदेश दिया।
आधिकारिक तौर पर बुधवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मनरेगा योजना के अंतर्गत अनधिकृत रूप से ऐसी व्यापारिक संस्था को भुगतान किया गया है, जिसका न तो पंजीयन क्रियाशील है और न ही बताए गए पते पर उक्त फर्म है।
संभागायुक्त ने जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के इस कृत्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-तीन के विपरीत माना है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ऐसा करके अपने पद की जिम्मेदारियों की उपेक्षा की है।


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Web Title-District Panchayat CEO suspended for alleged financial irregularities in MGNREGA
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