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केजरीवाल की नहीं चली,जेटली मानहानि केस नहीं हुआ खारिज

नई दिल्ली। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस वक्त जोर का झटका लगा जब दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा उनके और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के फौजदारी मामले मे निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इसमें दम नहीं है।

न्यायमूर्ति पीएस तेजी ने कहा,मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अदालत की कार्यवाही स्थगित करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज किया जाता है, क्योंकि इसमें दम नहीं है और मौजूदा याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने कहा,इस अदालत के समक्ष कुछ भी ऎसा नहीं पेश किया गया, जिससे यह लगे कि मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष फौजदारी कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है और न्याय के लिए इस अदालत के आदेश की आवश्यकता है।

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Web Title-delhi high court rejects petition of kejriwal seeking dismissal of defamation case filed by arun jaitely
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