• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 2

जारी रहेगी एफडीसी दवाओं की बिक्री

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना खारिज कर दी। इनमें डी कोल्ड टोटल, कॉरेक्स कफ सीरप और विक्स एक्शन 500 समेत 344 दवाएं शामिल थीं।

न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ ने फार्मा कंपनियों द्वारा दायर 454 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए केंद्र द्वारा 10 मार्च को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया।

पीफिजर, ग्लेनमार्क, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रेकिट बेंकाइजर, सिप्ला समेत कई फार्मा कंपनियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में गुहार लगाई थी। अदालत ने अपने फैसले में अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सरकार ने अदालत को बताया था कि अधिकांश फार्मा कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली एफडीसी दवाएं रोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।



खास खबर EXCLUSIVE : देवराहा बाबा की कहानी,बाबा बालकदास की जुबानी

यह भी पढ़े

Web Title-Delhi HC quashes government ban on fixed dose combination drugs
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: delhi hc, fixed dose combination drugs, ban 344 fixed dose combination, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved