पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता दो
(बीएसएफ) इस संबंध में पहले ही कदम उठा चुका है। हम उनकी रिपोर्ट देखना
चाहेंगे। आपके पास जो भी रिपोर्ट है, उसे सुनवाई की आगामी तारीख 27 फरवरी
को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
बीएसएफ की ओर से पेश हुए वकील गौरांग कंठ ने अदालत को सूचित किया कि बीएसएफ
ने पहले ही घटना के तत्काल बाद जांच कर ली है जिसके बाद अदालत ने यह आदेश
दिया।
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