नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को कहा है कि दिल्ली में ओला, उबर
सहित सभी कैब और टैक्सी 22 अगस्त के बाद सरकार द्वारा तय किराए से अधिक
नहीं वसूल सकेंगे।
कोर्ट एसोसिएशन ऑफ रेडियो टैक्सी ऑपरेटर और ओला की याचिका पर सुनवाई कर रही
थी। कोर्ट ने केंद्र द्वारा गठित समिति को भी दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट
पॉलिसी की समीक्षा कर और 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है।
बुधवार को कोर्ट ने कहा था कि एप पर आधारित कैब सेवाओं जैसे ओला और उबर के
लिए एक अच्छे कानून की जरूरत है जो इन्हें नियंत्रित करे। जस्टिस मनमोहन ने
कहा कि वो इसके लिए एक पैनल गठित करेंगे और एक मॉडल कानून को लेकर आएंगे।
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