नई दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले हलफनामे में कथित तौर पर भ्रामक सूचना देने के मामले में जमानत दे दी है। महानगर दंडाधिकारी आशीष गुप्ता ने केजरीवाल के अधिवक्ताओं ऋषिकेश कुमार और इरशाद द्वारा पेश की गई याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
अदालत ने केजरीवाल को 10,000 रुपये का निजी बांड भरने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल, 2017 को होगी। एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपने सही पते की जानकारी छिपाकर और अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देकर जानबूझकर चुनाव आयोग को भ्रमित किया। एनजीओ द्वारा दायर याचिका के बाद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अदालत के समक्ष पेश होना पड़ा था।
अदालत ने कहा कि सही पते की जानकारी छिपाने के लिए हलफनामे में गलत पता देना और संपत्ति का गलत ब्यौरा देने का मामला प्रथम दृष्टया जानबूझकर किया गया लगता है, ताकि सही जानकारी का पता नहीं चल सके। इस तरह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत (गलत हलफनाम दायर करने के लिए दंड) और भारतीय दंड संहिता की धारा 177 (गलत जानकारी देना) के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
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