रुपनगर। जिले के डिप्टी कमिश्नर करुणेश शर्मा ने फौजदारी जाब्ता 1973 के अधीन धारा 144 के अंतर्गत अपने हकों का इस्तेमाल करते हुए जिले में फौजी वर्दी , फौजी कलर की जीप , मोटरसाइकिल पर पाबंदी के आदेश जारी किए है। करुणेश शर्मा के अनुसार यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है जिससे कि जिले में गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके है। उन्होंने बताया कि यह पाबंदी फौजियों पर नहीं लागू होगी। इसकी जद में केवल आम आदमी ही आएंगे। [@ आज भी याद दिलाता है अकबरी शान को तख्ते अकबरी] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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