मोगा। सीमा पर तनाव के चलते जिला मजिस्टे्रट कुलदीप सिंह वैद ने सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला में कई प्रकार की पाबंदियां लगाई हैं। यह आदेश 30 नवंबर, 2016 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों के तहत जिले की पब्लिक इमारतें और सरकारी स्थानों पर किसी भी किस्म के पोस्टर, तस्वीरों या हाथ लिखित संदेश लगाने पर पाबंदी रहेगी। साइबर कैफे वालों को पहचान रजिस्टर स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। साइबर कैफे संचालकों को कैफे में आने वाले व्यक्ति की पहचान, उसका पहचान सबूत, नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि रजिस्टर में दर्ज करना होगा। किसी पर शंका होने पर इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। वहीं मैरिज पैलेसों के मालिक किसी भी समागम समय वाहनों की पार्किंग अपने मैरिज पैलेसों की चार दीवारी के अंदर ही करें।
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