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कोर्ट ने कहा,1000रूपए में गुजारा नहीं होता

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में एक महिला की अपील पर सुनवाई करतेयह कहते हुए कि महानगर में किसी अकेले इंसान को जीने के लिए एक हजार रूपया बहुत कम है,भरण-पोषण का मुआवजा बढाने का आदेश जारी किया।

जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में रहने वाली एक महिला की अपील पर सुनवाई करते हुए महिला के भरण-पोषण की राशि 1000 रूपये से बढाकर 3000 करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा, महानगर में रहने के खर्च को ध्यान में रखते हुये, निश्चित है कि किसी एक इंसान के जीने के लिए भी यह राशि बहुत कम है। अदालत ने पति को भरण-पोषण का आदेश जारी करते हुए कहा कि कानूनी तौर पर पति होने के नाते महिला के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसकी है।



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Web Title-court orders to increase maintenance amount for woman from one to three thousad rupees
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