फिरोजपुर। जिला अदालत ने हेरोइन, नशीला केमिकल, पाकिस्तानी सिम व हथियार रखने वाले एक तस्कर को अलग-अलग जुर्मों के तहत 23 साल की सजा व दो लाख रुपये नगद की सजा सुनाई है। कोर्ट मे सरकारी वकील द्वारा पेश किए गए सबूतों के बाद स्पेशल जज़़ फिरोजपुर के के गोयल ने बलविंदर सिंह को हेरोइन एवं नशीला पदार्थ मामले मे 10-10 साल व हथियार रखने में 3 साल की सजा सुनाई।
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