धौलपुर। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को एक निजी होटल में दूरसंचार उपभोक्ताओं को जागरूक करने, उनके अधिकार एवं हितों से परिचित कराने के उद्देश्य से ‘उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। [@ बिजली चोरी के मामले में जयपुर डिस्कॉम अव्वल, चोरी रोकने में बिजली विभाग नाकाम] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
कार्यक्रम में प्राधिकरण के संयुक्त सलाहकार मनीष सक्सेना ने उपस्थित उपभोक्ताओं, उपभोक्ता संगठन समूह, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं सहित अन्य राजकीय प्रतिनिधियों को विनियामक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे मे विस्तार से जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं की संतुिष्ट हेतु सर्वे करवाना, सेवा प्रदाता की कार्यप्रणाली का अंकेक्षण करवाना, प्राधिकरण द्वारा बनाये गये रेग्यूलेशनों की पालना सुनिश्चित करवाना, शिकायत प्रणाली को विकसित कर तुरन्त उसका निवारण करवाना तथा केबल टीवी के डिजीटाईजेशन से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों के साथ-साथ अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
कार्यक्रम में प्राधिकरण के क्षेत्रिय कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी राकेश पुरोहित ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में प्रोजेक्टर पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उपस्थित उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के नियमों की जानकारी दी। टेलीमार्केटिंग के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सामान्य दूरभाष नम्बर के माध्यम से किसी भी वाणिज्यिक कॅाल या एसएमएस की अनुमति नहीं है। यदि अपंजीकृत टेलीमार्केटरों के माध्यम से टेलीमार्केटिंग गतिविधियां की जाएंगी तो इस तरह की टेलीमार्केटिंग से लाभान्वित होने वाली फर्म के दूरसंचार संसाधनों को वियोजित कर दिया जायेगा। इस कार्यक्रम में बीएसएनएल के दूरसंचार जिला प्रबन्धक एवं टेलीकॉम सेवा प्रदाता एयरटेल, टाटा टेलिकम्यूनिकेशन, रिलायंस, वोडाफोन, एम.टी.एस. आईडिया, एयरसेल के प्रतिनिधियों सहित स्थानीय केबल ऑपरेटर, कई समाजसेवी संस्थाओं के सदस्य तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मुख्तार अंसारी की मौत : पूर्वांचल के चार जिलों में अलर्ट, बांदा में भी बढ़ी सुरक्षा, जेल में अचानक बिगड़ी थी तबीयत
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में नजरबंद
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
Daily Horoscope