फगवाड़ा। शहर में कांग्रेस के सीनियर नेता सहित उसके दो भाईयों को स्थानीय माननीय अदालत ने कथित तौर पर जाली वसीयत बनाकर धोखाधड़ी से जायदाद हड़पने के प्रयास के आरोप के मामले में दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास व 4 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी तीन सगे भाईयों की पहचान विनोद कुमार ओहरी,सुरिंदर मोहन ओहरी,परमल कुमार ओहरी पुत्र लमी चंद वासी गुरु हरगोबिंद नगर फगवाड़ा के रूप में हुई है।
तीनों आरोपियों को माननीय अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद कस्टडी में लेने के दौरान फिलहाल आगे अपील के लिए अस्थायी जमानत दे दी गई है। जानकारी के अनुसार अमित ओहरी पुत्र तिलक राज वासी कटैहरा चौक फगवाड़ा ने उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ 23 फरवरी 2010 को स्थानीय माननीय अदालत में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उक्त आरोपियों ने उसकी दादी की कथित तौर पर फर्जी वसीयत बनाकर उसके पिता व अन्यों की जायदाद का बनता हिस्सा धोखाधड़ी से हड़पने की कोशिश की है।
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