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कॉमेडियन कपिल को हाइकोर्ट से राहत

लेकिन, फिर अचानक 14 नवंबर 2014 बीएमसी के बिल्डिंग और फैक्टरी डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर बिल्डिंग के कुछ हिस्से को अवैध बताया। उन्होंने तब जवाब में किसी भी तरह के अवैध निर्माण से मना किया। लेकिन जब बीएमसी उनके जवाब से सहमत नहीं हुई तब उन्होंने दिंडोशी में अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने 28 दिसंबर 2014 को अंतरिम राहत देते हुए सुनवाई पूरी होने तक बीएमसी की किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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Web Title-comedian kapil sharma gets relief from bombay HC
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