इलाहाबाद : हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान
न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के
कुलपति प्रो. रतन लाल हांगलू को फटकार लगाते हुए कहा कि वह कानून से
उपर नहीं हैं । कुलपति हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी न करें। कुलपति जैसे पद पर
तैनात व्यक्ति से कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
अदालत के कड़े शब्दों में नसीहत पर प्रो. हांगलू ने अदालत से माफी मांगी ।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में इलाहाबाद
विश्वविद्यालय के सिस्टम मैनेजर ने याचिका दाखिल की है । जिसमे कहा गया है कि याची को सिस्टम मैनेजर पद
से प्रवक्ता के पद पर प्रोन्नत किया गया। वर्तमान में वह प्रवक्ता है मगर कुलपति
इसे मानने को तैयार नहीं है। कुलपति प्रो. रतन का
कहना है कि सिस्टम मैनेजर से प्रवक्ता के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकती
है। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो प्रकरण पर निर्णय के लिए कार्यपरिषद को निर्देश
दिया। कार्यपरिषद ने प्रकरण को कुलपति के पास बढ़ा दिया।
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