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SC को कार्रवाई की शक्ति नहीं:कर्णन

कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने उन पर अवमानना मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खडा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, हाईकोर्ट के पदासीन जज पर कार्रवाई का अधिकार संसद को है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। वे एक दलित हैं, स्वत: प्रसंज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई उनके न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाना अनैतिक है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा हाईकोर्ट के पदासीन जज पर कार्रवाई का अधिकार संसद को है।

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