चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम के मेयर कुलदीप कुमार द्वारा 6 -7 मार्च को बुलाई गई बजट बैठक की कार्रवाई को अवैध तथा अर्थहीन बताते हुए इस बैठक की तैयारी के लिए भोजन, नाश्ते, वीडियोग्राफी आदि पर किए गए लाखों रुपए के खर्चे को एमसी एक्ट की धारा 416 के तहत मेयर कुलदीप कुमार से वसूल किए जाने की मांग करते हुए शिकायत दी है।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी कैलाश चंद जैन ने बताया कि भाजपा प्रदेश महामंत्री अमित जिंदल व हुकम चंद के नेतृत्व में भाजपा के सभी पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने सेक्रेट्री गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट तथा नगर निगम कमिश्नर को मिलकर दी गई लिखित शिकायत में कहा है कि मेयर कुलदीप कुमार द्वारा 6 फरवरी को निगम हाउस में बुलाई गई बजट बैठक अवैध तथा अर्थहीन है। क्योंकि बजट को पहले एफ एंड सीसी के सामने रखा जाता है। एफ एंड सीसी का अभी तक गठन भी नहीं हुआ है, इसलिए बिना एफ एंड सीसी की बैठक में पेश किए हाउस में बजट पर चर्चा करना अवैध है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इतना ही नहीं इस बारे पहले ही एतराज जताया गया था जिस पर प्रशासन द्वारा कानूनी राय भी ली गई थी और नगर निगम सचिव ने उक्त कानूनी राय के साथ मेयर को बैठक स्थगित करने बारे अवगत करवाए जाने के बावजूद मेयर ने नियमों को ताक पर रखकर बैठक बुलाई तथा बजट पर चर्चा की गई। इस प्रकार 6 और 7 मार्च की बैठक अवैध व शून्य है तथा इन बैठकों की कार्रवाई भी धारा 405, 406, 422 और 423 के तहत शून्य है।
भाजपा पार्षदों ने यह भी मांग की है कि निगम सचिव द्वारा ऐसा करने से मना करने के बावजूद यह अवैध बैठक की गई और उस बैठक की तैयारी के लिए दोपहर के भोजन, नाश्ते वीडियोग्राफी आदि में खर्च किए गए लाखों रुपए भी निगम एक्ट की धारा 416 के तहत मेयर कुलदीप कुमार से वसूले जाने चाहिए।
भाजपा पार्षदों का यह भी आरोप है कि मेयर कुलदीप कुमार आप और कांग्रेस के पार्षद खुद को कानून से ऊपर मानते हैं तथा ये भविष्य में भी पद का दुरुपयोग कर सकते हैं जो बेहद निंदनीय है इनको ऐसा करने से रोका जाना आवश्यक है तथा इसके लिए इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये लोग अपने पद का दुरुपयोग करके भविष्य में ऐसा कोई कदम ना उठाएं इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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