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जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर रात्रिकालीन कर्फ्यू

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर वेदप्रकाश ने आदेश जारी कर बीकानेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू की है। ये आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशाली रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत-पाकिस्तान सीमा के जिले से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए इस क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। भारत-पाक सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र के निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले लोग दो किलोमीटर के भारतीय क्षेत्र (भारत के अंदर की तरफ का दो किलोमीटर की सीमा) से लगता हुआ समस्त क्षेत्र, जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम-बल्लर, गुलाम अलीवाला, सियासर चौगान, बैरियावाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, संाचू, अन्नेवाला, कब्रेवाला, भूरासर व मगनवाला शामिल हैंं। इस क्षेत्र में रात्रि 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वैध अनुमति विचरण नहीं किया जा सकता है।

अनुमति लेकर कर सकेंगे आवश्यक कार्य

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Web Title-bikaner news : night curfew on Indo-Pak border near disttrict area
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