4-
विदेशी काला धन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015
विदेशो में भारतीय काला धन पर लगाम लगाने
के लिए मोदी सरकार ने कालाधन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 को संसद में पारित किया था. इसके साथ ही सरकार ने कालाधन कानून
के तहत विदेश से होने वाली आय और संपत्ति का मू्ल्यांकन के नियमों को लागू कर
दिया. यह नियम 1 जुलाई, 2015 से लागू किया गया. इसमें विदेशी
संपत्तियों और आय का खुलासा नहीं करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. इसके
जरिए विदेशी संपत्तियों से होने वाली आय को छुपाने और कर चोरी पर 10 साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा 300 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं नए कानून के बाद दोषी
को सेटलमेंट कमीशन के पास जाने की भी अनुमति नहीं होगी. अघोषित विदेशी संपत्ति से
होने वाली आय पर अधिकतम दर से टैक्स लगेगा और कोई छूट या कटौती अगर लागू है, तो नहीं मिलेगी.
5-
इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, 2016
मोदी सरकार ने काला धन पर लगाम लगाने के
लिए आईडीएस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 1 जून 2016 से लागू किया. यह स्कीम 30 सितंबर तक जारी
रहा. काले धन को बाहर लाने के लिए यह स्कीम बनाई गई. इस स्कीम के तहत काले धन का
खुलासा करने वाले को 45 फीसदी टैक्स देना था. इस टैक्स को किस्तों
में चुकाने की सुविधा थी. नगदी में भी टैक्स जमा किया जा सकता था. इसके तहत काला
धन घोषित करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. काला धन घोषित करने वालों
का नाम पुरी तरह से गुप्त रखा गया.
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