नई दिल्ली। कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिशों के बीच अब तीन लाख रूपये से
अधिक का कैश स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पडेगा। इसकी शुरूआत
एक अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में तीन लाख रूपये से अधिक के कैश लेनदेन
पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जो व्यक्ति जितनी राशि कैश में स्वीकार
करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए
कहा, यदि आप चार लाख रूपये कैश स्वीकार करते हैं तो आपको चार लाख रूपये का
ही जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार
करेगा।
अधिया ने कहा कि यदि आप कैश में कोई महंगी गाडी खरीदते हैं तो दुकानदार को
यह टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान लोगों को ब़डी राशि के
नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद
खातों में ब्लैक मनी आई है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा
269 एसटी जोडने का प्रस्ताव किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति
एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले अथवा मौके पर
तीन लाख रूपये से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, यह अंकुश
सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं
होगा।
राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में राजस्थान के अस्पतालों में आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, सरकार ने की कार्रवाई की तैयारी
अतीक के भाई अशरफ का दावा : एक बड़े अफसर ने दी धमकी, दो हफ्ते में बाहर निकालकर निपटा देंगे
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अभद्र भाषा पर क्या कार्रवाई की गई
Daily Horoscope