जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राज्य के धौलपुर एवं भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के व्यक्तियों को दिये जा रहे केन्द्रीय सेवाओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर आगामी आदेशों तक रोक जारी रहेगी। उन्होंने समस्त सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी आदेशों तक धौलपुर एवं भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के व्यक्तियों को केन्द्रीय सेवाओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करें । उन्होंने बताया कि धौलपुर एवं भरतपुर जिलों के अलावा अन्य जिलों में उक्त प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई रोक नहीं है।
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