बठिंडा। जिला मजिस्ट्रेट बठिंडा घनश्याम थोरी ने आदेश जारी कर एयरफोर्स स्टेशन भीसीयाना के 900 मीटर के दायरें के अंदर-अंदर स्पेसीफिक जोन के अंदर निर्माण करने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हुये पत्र नं. 4(13) 2005/ डी(एयर-11) मिति 22 मई 2007 द्वारा हर प्रकार के निर्माण पर यह रोक लगाई गई है। [@ Breaking News : अब घर बैठे पाए Free JIO sim होम डिलीवरी जानने के लिए यहाँ क्लिक करे]
जिला मजिस्ट्रेट ने कहाकि आम जनता डिफैंस एक्ट 1903 की धारा 9 के अधीन रोक लगाने के कारण होने वाले नुक्सान के सम्बंध में 45 दिनों में अपने क्लेम अतिरिक्त जिलाधीश (जनरल) बठिंडा के कार्यालय में किसी भी समय काम के दिन पेया कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहाकि इस आदेश के अधीन गांव विर्क कलां, किल्ली निहालसिंह वाला, भीसीयाना, बुर्ज महमा चोटियां(श्री मुक्तसर साहिब), अबलू की जमीनें आती हैं।
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