नई दिल्ली। एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को नियुक्ति में कथित धांधली के मामले में जमानत दे दी। स्पेशल जज हिमानी मल्होत्रा ने मालीवाल को बीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने मालीवाल को जमानत देते हुए कहा कि यह मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है।
मालीवाल जनवरी में जारी समन के बाद अदालत के समक्ष पेश हुईं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तिथि तय की है। भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) की ओर से दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेते हुए मल्होत्रा ने 18 जनवरी को मालीवाल के खिलाफ समन जारी किया था। मालीवाल पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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