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बेनामी संपत्ति के मामले में 87 लोगों को नोटिस, 42 संपत्तियां जब्त

Anonymous property notice in the case of 87 people, seized 42 properties - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली: नोटबंदी के जरिए कालेधन पर लगाम लगाने के केंद्र सरकार के दावे के बाद अब आयकर विभाग ने 87 लोगों को बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन लोगों को जारी किया गया है कि जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंक में करोड़ों रुपये जमा किए हैं। आयकर विभाग ने 42 बेनामी संपत्तियों को भी जब्त किया है जिनका मूल्य करोड़ों में है।

आयकर विभाग ने नए बेनामी संपत्ति कानून के तहत ये नोटिस जारी किया है। इस कानून के तहत कालाधन मिलने और उसे छुपाकर रखने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

केंद्र सरकार के 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के बाद आयकर विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कालेधन को अपने खाते में जमा ना कराएं। ऐसा करने पर खाताधारी शख्स के खिलाफ बेनामी संपत्ति एक्ट 1988 के तहत आपराधिक केस दर्ज हो सकता है। 1 नंवबर 2016 से चल और अचल संपत्ति पर ये बेनामी संपत्ति एक्ट लागू होगा।

बेनामी संपत्ति को लेकर काफी गहराई से जांच-पड़ताल करने के बाद आयकर विभाग ने सेक्शन 24 के तहत 87 लोगों को नोटिस जारी किया है। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उसमें चल और अचल दोनों बेनामी संपत्ति वाले लोग शामिल हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक टैक्स से जुड़े इन मामलों में बेनामी संपत्ति रखने वाले कई लोगों को नोटिस भेजा गया है और आगे भी कई और लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है।

आयकर विभाग ने कहा है कि अभी वो बेनामी लेन-देन अधिनियम का विश्लेषण कर उन मामलों की भी जांच कर रहा है जिसमें या तो किसी बेनामी खाते में या किसी के जनधन खाते में नोटबंदी के बाद पैसे डाले गए हैं। जैसे ही ये जांच पूरी होगी और भी लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे।

इसके अलावा आयकर विभाग उन खातों की भी जांच कर रही है जिसमें 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद भारी मात्रा में पैसे जमा हुए हैं।

आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स अधिनियम के तहत विभाग को ये शक्ति मिलेगी कि कालेधन और बेनामी संपत्ति को लेकर जिसके खाते में पैसे डाले गए और जिसने पैसे डाले दोनों के खिलाफ केस किया जा सकता है।

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Web Title-Anonymous property notice in the case of 87 people, seized 42 properties
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