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आम्रपाली ग्रुप की कम्पनियों के खाते सीज, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत ने आम्रपाली ग्रुप की 40 कम्पनियों के डायरेक्टरों के बैंक खाते और चल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बहुत सख्त लहंजे में आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ निर्णय लिया है।

कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप कोर्ट को लगतार भ्रम पैदा करके गंदा खेल खेल रहा है। कोर्ट ने 40 कम्पनी के डायरेक्टरों की व्यक्तिगत संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने आदेश दिया कि ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के खाते अति शीघ्र ही सीज कर दिए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने शहरी और आवास मंत्रालय के सचिव और एनबीसीसी (नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के अध्यक्ष को गुरुवार को पेश होने आम्रपाली के लम्बित प्रॉजेक्ट को पूरा करने के सम्बंध में कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।

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Web Title-Amrapali Group Companies Account Seizure,Supreme Court directives
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