चुनावी प्रतिबंध का दायरा
[@ खासखबर EXCLUSIVE: यूपी इलेक्शन में क्या गुल खिलाएगा डिजिटल वॉर ?]
निषेधाज्ञा में चुनावी प्रक्रिया को विशेष तौर पर जोड़ा गया है। जिसमें कोई भी व्यक्ति/कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण/अपराधमाने गये कार्यो को नहीं करेगा। उम्मीदवार किसी चुनाव सभा में न तो कोई गड़बड़ी करेगा और न ही करवायेगा, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकरया आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित नहीं करेगा ।
प्रदर्शन पर प्रतिबंध
निषेधाज्ञा में पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य, प्रदर्शन व इसका समर्थन प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भीउम्मीदवार किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के व्यक्तिगत विचार/मत/ कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करकेनहीं करेगा।
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