इलाहाबाद। तीन तलाक के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से अहम फैसला आया है।
हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि इससे
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ
बोर्ड को लेकर भी टिप्पणी की है और कहा है कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड
संविधान से ऊपर नहीं है। हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर दो मुस्लिम
महिलाओं की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
खबरों के मुताबिक, हाईकोर्ट का कहना है कि महिलाओं को तीन तलाक देना
क्रूरता है। यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन है। फैसला सुनाते हुए
हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग इस्लामिक कानून की गलत
व्याख्या कर रहा है। पवित्र कुरान में भी तीन तलाक को सही नहीं माना गया
है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दो महिलाओं की याचिका पर सुनाया है। ये
दोनों महिलाएं हिना और उमरबी हैं। यह फैसला जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ
ने दिया है।
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