इलाहाबाद। नोएडा के बहुचर्चित आरूषि-हेमराज मर्डर मामले में इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने डॉ तलवार दंपती की अपील पर महीनों चली सुनवाई के बाद बुधवार को
अपना फैसला सुरक्षा रखा है। सीबीआई कोर्ट ने वर्ष 2013 में आरूषि की मां
डॉ नूपुर तलवार और पिता डॉ राजेश तलवार को हत्या का दोषी करार देते हुए
उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
[@ EXCLUSIVE: क्या धरतीपुत्र की पकड़ अपने ही शिष्यों पर कमजोर पड़ गई है ?]
जस्टिस बाला कृष्णा नारायण और जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच
ने मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। गाजियाबाद में
सीबीआई अदालत ने वर्ष 2013 में आरूषि की मां डॉ नूपुर तलवार और पिता डॉ
राजेश तलवार को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा
सुनाई थी। तलवार दंपती ने सीबीआई अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी
थी। दंपती अभी डासना जेल में सजा काट रहे हैं।
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