इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली नोएडा टोल ब्रिज पर
यात्रियों से लिया जाने वाला पथकर खत्म कर दिया। इस सेतु को
दिल्ली-नोएडा-डारेक्ट (डीएनडी) के नाम से भी जानते हैं। न्यायालय ने
आदेश फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (एफओएनआरडब्ल्यूए) द्वारा
दायर एक जनहित याचिका पर दिया।
यह पीआईएल चार साल पहले दाखिल की गई थी, जिसमें फ्लाईवे पर पथकर संग्रह
नहीं करने की बात कही गई थी।
एफओएनआरडब्ल्यूए के अध्यक्ष एनपी सिंह के
अनुसार यह जनता की जीत है। पथकर नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि
फेडरेशन ने साल 2012 में पीआईएल दायर की थी।
नोएडा टोल ब्रिज कंपनी (एनटीबीसीएल) के शीर्ष अदालत में जाने की बात पर
सिंह ने कहा, हम भी कल सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवाद दाखिल कर
सकते हैं।
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