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बोर्डिंग से रोका तो Airlines देगी हर्जाना

नई दिल्ली। डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) में बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार, सीट से ज्यादा बुकिंग करने और इसके बाद बोर्डिंग से मना करने पर अब एयरलाइन्स को 20,000 रु. तक हर्जाना देना होगा। यदि एयरलाइन बोर्डिंग से मना करने के बाद एक घंटे के अंदर दूसरी उड़ान में पैसेंजर को सीट मुहैया करा देती है तो उसे कोई हर्जाना नहीं देना होगा। नए नियम एक अगस्त से लागू हो जाएंगे। पहले यह लिमिट 4,000 हजार रु. थी। हालांकि, उड़ान में देरी के लिए किसी तरह के कम्पनसेशन का प्रोविजन नहीं किया गया है।

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Web Title-airlines to pay fine of rs 20 thousand if they refuse boarding
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