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सीबीडीटी आयकर अधिनियम के तहत कर प्रोत्साहन का लाभ उठाएं

Advantage of tax incentives under the Income Tax Act CBDT - Delhi News in Hindi

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत भारत सरकार रायलसीमा के चार जिलों और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र के तीन जिलों के लिए विशेष सहायता प्रदान कर रहा है। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सीबीडीटी धारा 32 के तहत यह सहायता प्रदान कर रही है। कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए इन सात जिलों को अधिसूचित किया गया है। आंध्र प्रदेश के ये सात जिले हैं अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, कुरनूल, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयनगरम जहां यह विशेष सहायता प्रदान की गई है।
बयान में आगे कहा गया है कि उक्त प्रोत्साहन आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध कर लाभ के अतिरिक्त है। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश को एक रेलवे जोन मिलेगा। आंध्र प्रदेश को जून 2014 में तेलंगाना के अलग राज्य के गठन के बाद आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा है।

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Web Title-Advantage of tax incentives under the Income Tax Act CBDT
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