कुरुक्षेत्र। चलती ट्रेन से बैग छीनकर फरार होने वाले आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने पांच पांच साल की सजा और पच्चीस पच्चीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त 2016 को जी आर पी थाना कुरुक्षेत्र में संगरुर के गोबिंद नगर निवासी महेश कुमार ने मामला दर्ज कराया था कि वह दिल्ली से अपनी लड़की के साथ सचखंड एक्सप्रेस गाड़ी से लुधियाना जा रहा था। इसी दौरान कुरुक्षेत्र में दो अनजान युवक उसके पास खड़े थे। जो उसका बैग छीनकर फरार हो गए। जिसके बाद उसने जीआरपी पुलिस की मदद से आरोपी युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया था। जिसके बाद पुलिस ने पानीपत के कलंदर चैक निवासी राजन डावर वासीयान और हरीश काठपाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। जहां उन्हें सजा सुना दी गई।
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