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पेंशन, PF के लिए आधार नंबर जरूरी

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुडे खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया गया है। ईपीएफओ ने खाता धारकों और पेंशनरों को 31 मार्च तक अपना आधार नंबर या उसके लिए आवेदन का सबूत जमा करने का निर्देश दिया है। इस समय ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से चार करोड़ खाताधारक और 50,000 पेंशनर जुड़े हैं।

सरकार ने यह फैसला आधार एक्ट-2016 की धारा-7 के तहत किया है जिसमें सरकारी सब्सिडियों और अन्य लाभों के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। नए नोटिफिकेशन के तहत अगर कोई खाता धारक अपना आधार नंबर नहीं दे पाता है तो उसके खाते में सरकार से मिलने वाली सहायता बंद हो जाएगी। हर महीने केंद्र सरकार सभी सदस्यों के पेंशन खाते में 1.16 फीसद अंशदान देती है जबकि 8.33 फीसद अंशदान सदस्यों को करना होता है। इस पर सालाना 850 करोड रुपये का खर्च आता है।


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